फर्रुखाबाद। घर में घुसकर मारपीट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के 11 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अभिनितम उपाध्याय की अदालत ने दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।
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